नैनीताल-सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक हटी, पढिय़े हाईकोर्ट से बड़ी खबर

नैनीताल- आज हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। नियुक्तियां याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी। बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की ओर से वर्ष 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए
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नैनीताल-सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक हटी, पढिय़े हाईकोर्ट से बड़ी खबर

नैनीताल- आज हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। नियुक्तियां याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी। बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की ओर से वर्ष 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बीएड के लिए स्नातक में 50 फीसद अंकों की अनिवार्यता लागू कर दी।

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इसके बाद सरकार ने भी इस शर्त को रूल्स में जोड़ दिया। साथ ही तय किया कि नियुक्ति में पहली प्राथमिकता डीएलएड अभ्यर्थी को दी जाएगी, नहीं मिलने पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। साथ ही टीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। अभ्यर्थी राजीव राणा समेत 30 से अधिक ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अंतरिम रोक की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हुई हैं। जिसके बाद कोर्ट ने अंतरिम रोक हटा दी।