निर्माण स्थलों पर गुटखा-तंबाकू को किया प्रतिबंध, इन बातों का भी रखना होगा ध्यान
कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए शहरी क्षेत्रों (Urban areas) में शुरू किए गए निर्माण स्थलों पर सुरक्षा के सभी उपायों को अपनाना होगा। इसके अलावा निर्माण स्थलों पर गुटखा, शराब, तंबाकू आदि को प्रतिबंध किया है। ऐसा किए जाने पर भारी जुर्माना भरना होगा।
इसके साथ ही निर्माण स्थलों (Construction sites) पर किसी बाहरी व्यक्ति के आने पर भी प्रतिबंध (restriction) रहेगा। और यह प्रतिबंध आवास विकास (Housing Development) के कार्यों पर भी लागू होगा। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उच्च स्तर पर भेजा गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में निर्माण स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग (Thermal scanning) की जाएगी तथा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ पहचान पत्र लाना भी जरूरी होगा। इसके साथ-साथ यहां सोशल डिस्टेसिंग (Social distancing) का पालन करना जरूरी होगा।