ध्यान दें: अब खुली मिठाइयां भी Expiry Date देखकर ही खरीदें
मिठाई के लोकल दुकानदारों को भी खुली मिठाइयों पर जून से मिठाई बनाने की तिथि तथा बेस्ट बिफोर की तारीख भी डालना जरूरी हो जाएगा। अभी तक पैकेटों (Packets) में बिकने वाली मिठाई पर ही मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing) तथा इस्तेमाल करने की अंतिम तिथि लिखी जाती है।
FSSAI ने कस्टमर्स की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। जून तक सभी दुकानदारों को इस नियम का पालन करने का आदेश दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI बताया ने एक्सपायरी (Expiry Date) और पुरानी मिठाइयों की बिक्री से गंभीर स्वास्थ संबंधी शिकायतें मिलने के कारण इस संबंध में निर्णय लिया गया है।
एफएसएसएआई के आदेश में बताया गया है। जनहित और खाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि दुकानों पर ट्रे या डिब्बों में बिकने वाली नॉन पैक्ट मिठाइयों पर भी निर्माण तिथि (Manufacturing Date) तथा इस्तेमाल करने तक की तिथि (Expiry Date) लिखना अनिवार्य होगा। यह आदेश 1 जून, 2020 से लागू हो जाएगा।
दुकानदार तय करेंगे तारीख
एफएसएसएआई की ओर से कहा गया है कि खाद्य उत्पादों का कारोबार करने वाले दुकानदार ही पदार्थ की प्रकृति एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बेस्ट बिफोर (Best Before) की तिथि तय करेंगे। इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों पर होगी। उन्हें ही यह सुनिश्चित करना है कि सभी दुकानदार तय मानको का ठीक से पालन करें।