दुर्घटना में मौत पर, परिजनों को मिलेंगी पांच लाख की आर्थिक मदद

दुर्घटना (Accident) होने पर सरकार (Government) किसानों (Farmers) को 5 लाख की आर्थिक (Economic) मदद देगी। इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जो 14 दिसंबर के बाद दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इसके लिए वे लोग भी दावा कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि 28 फरवरी को सरकार ने किसान दुर्घटना
 | 
दुर्घटना में मौत पर, परिजनों को मिलेंगी पांच लाख की आर्थिक मदद

दुर्घटना (Accident) होने पर सरकार (Government) किसानों (Farmers) को 5 लाख की आर्थिक (Economic) मदद देगी। इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जो 14 दिसंबर के बाद दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इसके लिए वे लोग भी दावा कर सकते हैं।

दुर्घटना में मौत पर, परिजनों को मिलेंगी पांच लाख की आर्थिक मददअधिकारियों ने बताया कि 28 फरवरी को सरकार ने किसान दुर्घटना योजना (Farmer Accident Scheme) का शासनादेश जारी किया था। योजना के तहत अगर किसी किसान की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। 5 से 10 प्रतिशत दिव्यांग होने पर उन्हें ढाई लाख रुपए मिलेंगे और 25 से 50 प्रतिशत दिव्यांग (Handicapped) होने पर 1.25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ खातेदार के साथ परिवार के कमाऊ व्यक्ति को भी मिलेगा।

इसमें 18 से 70 वर्ष के आयु के किसान इस योजना के पात्र होंगे। इसके लिए सदर तहसील में अलग से काउंटर बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौत के 45 दिन के अंदर इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण, पत्र खतौनी की फोटो कॉपी, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाना आवश्यक होगा। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो पंचनामा की कॉपी लगानी होगी।