ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में अब नहीं चलेगा जुगाड़
प्रदेश सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। डीएल के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया(bio metric process) को आवंटित टाइम स्लॉट से पहले पूरी नहीं करा पाएंगे।
इस नई व्यवस्था के अंतर्गत जुगाड़ से लाइसेंस बनवाना अब मुश्किल हो गया है। लर्निंग व परमानेंट डीएल ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद जिस दिन आरटीओ बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए बुलाएगा आपको उसी दिन प्रक्रिया को पूरा कराने जाना पड़ेगा। हालांकि तारीख पर न आने पर परिवहन विभाग आपको 2 दिन की और मोहलत देगा। लेकिन दोबारा न जाने पर आपको बायोमेट्रिक कराने के लिए फिर से एक नया टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा।
परिवहन विभाग ने आरटीओ से वीआईपी आवेदक के आवंटित टाइम स्लॉट का अधिकार छीन लिया है जिसे एनआईसी ने सारथी सॉफ्टवेयर में अपडेट करा दिया है जिसकी वजह से अब आरटीओ वीआईपी के बुलावे की तारीख को नहीं बदल सकेंगे।