जानिए, कंगना रनौत के पक्ष में फैसला सुनाकर बाम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को क्या दिए निर्देश, देखें यह खबर…

न्यूज टुडे नेटवर्क। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीएमसी को मुआवजा देने का आदेश दिया है। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था इस बात का प्रमाण भी हैं। बीएमसी ने गलत इरादे से कार्रवाई किया था। उच्च न्यायालय ने बीएमसी के ध्वस्तीकरण के आदेश को
 | 
जानिए, कंगना रनौत के पक्ष में फैसला सुनाकर बाम्बे  हाईकोर्ट ने बीएमसी को क्या दिए निर्देश, देखें यह खबर…

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीएमसी को मुआवजा देने का  आदेश दिया है। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था इस बात का प्रमाण भी हैं। बीएमसी ने  गलत इरादे से कार्रवाई किया था। उच्च न्यायालय ने बीएमसी के ध्वस्तीकरण के  आदेश को निरस्त कर दिया है। कंगना के हुए नुकसान के लिए  मूल्यांकन कर्ता के लिए भी कहा है जिससे मुआवजा राशि निर्धारित की जा सके।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा, लेकिन साथ मे ये भी कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाता है।

बीएमसी ने 9 सितंबर को अभिनेत्री कंगना रानौत के बंगले का एक हिस्सा गिरा दिया था। इस पर  कंगना रावौत ने कहा था. कि बीएमसी कि यह कार्रवाई शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उनकी ओर से दिए बयानों की वजह की गई है.इस मामले में बीएमसी का दावा था कि कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण था।