जल्दी छुट्टी पाने वाले कोरोना मरीज का नहीं होगा रैपिड/ पीसीआर टेस्ट

कोरोना संक्रमण (Corona infection) को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिसके कारण सरकार नए नए नियमों को लागू कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Central Ministry of Health) के अनुसार 10 दिन में छुट्टी पाने वाले कोरोना मरीजों का रैपिड टेस्ट (rapid test) या पीसीआर टेस्ट (PCR test) नहीं किया जाएगा। ऐसे
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जल्दी छुट्टी पाने वाले कोरोना मरीज का नहीं होगा रैपिड/ पीसीआर टेस्ट

कोरोना संक्रमण (Corona infection) को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिसके कारण सरकार नए नए नियमों को लागू कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Central Ministry of Health) के अनुसार 10 दिन में छुट्टी पाने वाले कोरोना मरीजों का रैपिड टेस्ट (rapid test) या पीसीआर टेस्ट (PCR test) नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 7 दिन आइसोलेशन में रहने की गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है।
जल्दी छुट्टी पाने वाले कोरोना मरीज का नहीं होगा रैपिड/ पीसीआर टेस्ट
बता दें कि अभी तक कोरोना मरीज का 24 घंटे में दो बार आरटी या पीसीआर टेस्ट नेगेटिव (negative) आने पर उसे स्वस्थ घोषित किया जाता था। अब इस नियम में बदलाव कर रिपोर्ट एक बार नेगेटिव आने पर ही व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। डिस्चार्ज (discharge) हुए व्यक्ति को अगर फिर से बुखार, खांसी या सांस में तकलीफ होने पर हेल्पलाइन नंबर (helpline number) या 1075 पर तुरंत संपर्क करना होगा।

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