चुनावी रैली में इतने लोगों से अधिक इकट्ठे होने पर कोई भी दर्ज करा सकेगा एफआईआर
कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने चुनावी रैलियों (Election Rallies) में 100 से अधिक लोगों को शामिल करने वाली किसी भी राजनीतिक रैली के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने की अनुमति दे दी है।
ग्वालियर पीठ के न्यायमूर्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। किसी राजनीतिक दल (Political Party) द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति सबूत के तौर पर फोटो (Photo) ले सकता है और पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा जारी किए गए सामान्य दिशा निर्देशों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और हैंड सैनिटाइजर के साथ मतदान के लिए बड़े हॉल का उपयोग करना शामिल है।