खुशखबरी: अब सरकार रखेगी मॉल और मल्‍टीप्‍लेक्‍स में कर्मचारी

बरेली। शॉपिंग मॉल (Shopping malls) और मल्टीप्लेक्स (multiplex) में काम करने वाले कर्मचारियों पर सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारण लागू करने जा रही हैं। किसी भी मॉल में कर्मचारियों को अब मनमर्जी के रुपए देकर काम पर नहीं रखा जा सकता है। इसके लिए सेवायोजन कार्यालय (employment offices) में रोजगार मेला लगाया जाएगा। इस व्यवस्था के
 | 
खुशखबरी: अब सरकार रखेगी मॉल और मल्‍टीप्‍लेक्‍स में कर्मचारी

बरेली। शॉपिंग मॉल (Shopping malls) और मल्टीप्लेक्स (multiplex) में काम करने वाले कर्मचारियों  पर सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारण लागू करने जा रही हैं। किसी भी मॉल में कर्मचारियों को अब मनमर्जी के रुपए देकर काम पर नहीं रखा जा सकता है। इसके लिए  सेवायोजन कार्यालय (employment offices) में रोजगार मेला लगाया जाएगा।
खुशखबरी: अब सरकार रखेगी मॉल और मल्‍टीप्‍लेक्‍स में कर्मचारी
इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने का नियम मानना होगा। मल्टीप्लेक्स और शोरूम संचालकों को अब कर्मचारियों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। नौकरी मिलने वाले को नियम के अनुसार न्यूनतम 8067 रुपए से कम पर नहीं रखा जाएगा। प्रदेश सरकार की यह योजना है कि प्रदेश भर में यदि कर्मचारियों की जरूरत है तो रिक्तियों का विवरण क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यक्रम में उपलब्ध कराएं। इसके बाद रोजगार मेला लगाकर कर्मचारियों की तलाश की जाएगी। इसमें तीन श्रेणियां रखी गई है और अकुशल, अध्दकुशल और कुशल । कर्मचारियों को अलग-अलग वर्गों में  अलग-अलग वेतन के साथ रखा जाएगा।