कोरोबारियों को राहत: लेट जीएसटी रिटर्न करने पर लगेगा मात्र इतना जुर्माना

कोरोना महामारी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग (Video conferencing) के जरिए जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को राहत दी गई। वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक के बाद कहा कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के दौरान
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कोरोबारियों को राहत: लेट जीएसटी रिटर्न करने पर लगेगा मात्र इतना जुर्माना

कोरोना महामारी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग (Video conferencing) के जरिए जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को राहत दी गई। वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक के बाद कहा कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के दौरान मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिकतम लेट फीस (Maximum late fee) 500 रुपये तय किया गया है। जीएसटी परिषद की इस 40वीं बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे।

कोरोबारियों को राहत: लेट जीएसटी रिटर्न करने पर लगेगा मात्र इतना जुर्मानावित्त मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि कोरोना संक्रमण (Corona infection) शुरू होने से पहले जिन कारोबारियों पर टैक्स की देनदारी थी। उनका लेट फीस कम कर दिया है। इसका लाभ एक जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने वाले कारोबारियों (Businessmen) को भी मिलेगा। इसके अलावा जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के दौरान शून्य जीसटी रिटर्न वाली पंजीकृत इकाइयों को कोई विलंब शुल्‍क नहीं देना होगा। वहीं पांच करोड़ रुपये से कम टर्नओवर (Turnover) वाले कारोबारियों को फरवरी से जून 2020 के बीच रिटर्न फाइल करने पर सिर्फ नौ फीसदी ब्याज चुकाना होगा।

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कोरोबारियों को राहत: लेट जीएसटी रिटर्न करने पर लगेगा मात्र इतना जुर्माना

https://youtu.be/yEWmOfXJRX8