कोरोना से मौत के मामले में मिलेगा बीमा क्लेम का भुगतान, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें खबर

देश में कोरोना महामारी से अब तक 70 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड (act of God) कहा जा रहा है। कोरोना संक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों को भी बीमा क्लेम मिल सकेगा। देश की भारतीय जीवन बीमा निगम तथा अन्य निजी बीमा कंपनियां कोरोना से मरने
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कोरोना से मौत के मामले में मिलेगा बीमा क्लेम का भुगतान, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें खबर

देश में कोरोना महामारी से अब तक 70 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड (act of God) कहा जा रहा है। कोरोना संक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों को भी बीमा क्लेम मिल सकेगा। देश की भारतीय जीवन बीमा निगम तथा अन्य निजी बीमा कंपनियां कोरोना से मरने के मामलों में क्लेम का भुगतान कर रही हैं।
कोरोना से मौत के मामले में मिलेगा बीमा क्लेम का भुगतान, विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें खबर
भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारी शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि एलआईसी के पॉलिसी होल्डर (LIC policy holder) जिनकी किस्तें चल रही हैं, कोरोना वायरस से मौत होने पर भी उसके नॉमिनी को क्लेम का भुगतान मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पॉलिसी लेने वाले लोगों को भी कोरोना महामारी से मौत होने पर क्लेम (claim) किया जा सकता है।
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