केरल में गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी की ये नोटिस
केरल के मल्लपुर जिले में गर्भवती हथिनी (Pregnant elephant) की निर्मम हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केरल सहित 13 राज्यों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने जंगली जानवरों को भगाने के लिए विस्फोट (explosion) आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देश देने की याचिका पर नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका की वीडियों कांफ्रेंसिंग (Video conferencing) से सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, केरल सरकार और 12 अन्य प्रतिवादी राज्यों को नोटिस जारी किये।
शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने शुभम अवस्थी की याचिका की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, केरल सरकार और 12 अन्य राज्यों को नोटिस जारी (Notice issued) किये। इन प्रतिवादी राज्यों में केरल के अलावा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कनार्टक, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (On record) विवेक नारायण शर्मा की ओर से दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी (CBI or SIT) से कराने को लेकर न्यायालय से अनुरोध किया।
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