केंद्र ने कंटेनमेंट जोन के लिए जारी किए नए नियम, अब इतने दिनों बाद मुक्‍त हों सकेंगे कंटेनमेंट क्षेत्र

देश की राजधानी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) अब 28 दिन की जगह 14 दिन का होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक राज्य अब किसी कंटेनमेंट जोन में अंतिम मामला मिलने के 14 दिन बाद ही उस क्षेत्र को कंटेनमेंट मुक्त (Container free) कर सकेंगे।
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केंद्र ने कंटेनमेंट जोन के लिए जारी किए नए नियम, अब इतने दिनों बाद मुक्‍त हों सकेंगे कंटेनमेंट क्षेत्र

देश की राजधानी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) अब 28 दिन की जगह 14 दिन का होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक राज्य अब किसी कंटेनमेंट जोन में अंतिम मामला मिलने के 14 दिन बाद ही उस क्षेत्र को कंटेनमेंट मुक्त (Container free) कर सकेंगे। दरअसल, दिल्ली में कुछ क्षेत्र दो महीने से अधिक समय तक कंटेनमेंट क्षेत्र बने रहे। इसे लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कंटेनमेंट जोन के लिए नए नियमों की मांग की थी।

केंद्र ने कंटेनमेंट जोन के लिए जारी किए नए नियम, अब इतने दिनों बाद मुक्‍त हों सकेंगे कंटेनमेंट क्षेत्रअभी तक किसी क्षेत्र में कोरोना का आखिरी मामला आने के 28 दिन बाद तक उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में रखा जाता था, लेकिन अब 14 दिन में ही उसे कंटेनमेंट मुक्‍त किया जा सकेगा। दिल्ली में कोरोना मामलों (Corona cases) में कमी आने के बावजूद कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कंटेनमेंट जोन नीति में बदलाव लाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि लोगों की परेशानी को कम करने के लिए केंद्र को कंटेनमेंट जोन के नियमों (rules) में बदलाव करना चाहिए।

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केंद्र ने कंटेनमेंट जोन के लिए जारी किए नए नियम, अब इतने दिनों बाद मुक्‍त हों सकेंगे कंटेनमेंट क्षेत्र

https://youtu.be/yEWmOfXJRX8