कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, अब इतने लोग दुर्गा पूजा पंडाल में हो सकेंगे शामिल

कलकत्ता हाईकोर्ट (Kolkata High Court) ने दुर्गा पूजा पंडालों के लिए कुछ राहत दी है। हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन (No Entry Zone) बताने वाले आदेश में बदलाव करते हुए एक नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के मुताबिक बड़े पूजा पंडालों (Pooja Pandals) में अधिकतम 60 लोग और छोटे
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, अब इतने लोग दुर्गा पूजा पंडाल में हो सकेंगे शामिल

कलकत्ता हाईकोर्ट (Kolkata High Court) ने दुर्गा पूजा पंडालों के लिए कुछ राहत दी है। हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन (No Entry Zone) बताने वाले आदेश में बदलाव करते हुए एक नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के मुताबिक बड़े पूजा पंडालों (Pooja Pandals) में अधिकतम 60 लोग और छोटे पंडालों में 15 लोगों के प्रवेश की इजाजत होगी।

दुर्गा पूजा आयोजकों (Durga Puja Organizers) के एक संघ ने मंगलवार को कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नो एंट्री जोन बनाने के अदालत के आदेश में बदलाव का अनुरोध किया था। जिसकी आज सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश को संशोधित (Revised) करते हुए यह नया आदेश जारी किया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, अब इतने लोग दुर्गा पूजा पंडाल में हो सकेंगे शामिलहाई कोर्ट के मुताबिक पंडाल के बाहर हर रोज सुबह आठ बजे लिस्ट लगनी चाहिए, जिसमें पंडाल में आने वाले लोगों के नाम शामिल हो। हालांकि कोर्ट ने सिंदूर खेला की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि उसमें अधिक भीड़ होने की गुंजाइश होती हैं। इसी के साथ ही कोर्ट ने अब इस मामले में आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

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