एडवोकेट रोल नंबर केे बिना वकालतनामा होगा नामंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश के सभी जिला अदालतों (District courts) को एक अप्रैल से बिना एडवोकेट रोल नंबर (Advocate Roll Number) के वकालतनामा स्वीकार ना करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले ही कोर्ट ने सभी जिला जजों (District Judges) को वकीलों का रोल नंबर तैयार करने का आदेश दिया था। कोर्ट
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एडवोकेट रोल नंबर केे बिना वकालतनामा होगा नामंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश के सभी जिला अदालतों (District courts) को एक अप्रैल से बिना एडवोकेट रोल नंबर (Advocate Roll Number) के वकालतनामा स्वीकार ना करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले ही कोर्ट ने सभी जिला जजों (District Judges) को वकीलों का रोल नंबर तैयार करने का आदेश दिया था।
एडवोकेट रोल नंबर केे बिना वकालतनामा होगा नामंजूरकोर्ट ने कहा था कि जिले के बाहर से बहस के लिए आने वाले वकीलों को संबंधित जिला अदालत के रोल नंबर वाले वकील का वकालतनामा लगाना होगा। कोर्ट ने वकील, क्लर्क को अपना पंजीकरण कराने का निर्देश देते हुए कहा कि 15 अप्रैल के बाद गैर पंजीकृत एडवोकेट को अदालत परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा।
एडवोकेट रोल नंबर केे बिना वकालतनामा होगा नामंजूरयह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति सुनील कुमार खंडपीठ ने बिजनौर अदालत में गोलीकांड को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। कोर्ट ने बिजनौर जिला अदालत ने सुरक्षा कारणों से गेट नंबर तीन बंद करके प्रशासन द्वारा बनाई गई दीवार को ढहाने के आरोपी तीन वकीलों रामेंद्र सिंह, शिव कुमार, गहलौत व पीतांबर सिंह को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के स्टाफ को ड्रेस कोड में आने के निर्देश दिए हैं और महानिबंधक से ड्रेस कोड न मानने वालों पर स्पष्टीकरण मांगा है।