उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ इतने घंटों में मिल जाएगी नया उद्योग लगाने की अनुमति

उत्तर प्रदेश (UP) में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने नए एमएसएमई एक्ट (MSME Act) को मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूर होने के बाद उद्योग लगाने के लिए सिर्फ 72 घंटे के अंदर ही स्वीकृति मिल जाएगी। और इसके बाद उद्योग (Industry) से संबंधित अन्य विभागीय अनुमति लेने के लिए उद्यमी को
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उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ इतने घंटों में मिल जाएगी नया उद्योग लगाने की अनुमति

उत्तर प्रदेश (UP) में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने नए एमएसएमई एक्ट (MSME Act) को मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूर होने के बाद उद्योग लगाने के लिए सिर्फ 72 घंटे के अंदर ही स्वीकृति मिल जाएगी। और इसके बाद उद्योग (Industry) से संबंधित अन्य विभागीय अनुमति लेने के लिए उद्यमी को 900 दिन का समय मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ इतने घंटों में मिल जाएगी नया उद्योग लगाने की अनुमतिइस एक्ट का नाम उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 रखा गया है। आयुक्त एवं निर्देशक उद्योग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलों में जिला स्तरीय नोडल एजेंसी (Nodal Agency) गठित होगी। एजेंसी 72 घंटे के अंदर संबंधित विभागों से विचार परामर्श करके अनुमति प्रदान करेगी। सरकार (Government) इस नए एक्ट के माध्यम से अधिक उद्योगों की स्थापना करके रोजगार (Employment) को बढ़ावा देना चाहती है।

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उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ इतने घंटों में मिल जाएगी नया उद्योग लगाने की अनुमति

https://youtu.be/yEWmOfXJRX8