सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर पर सुनाया फैसला, अब ऐसे होगी पूजा व अभिषेक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple) के मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रशासन के 8 सुझावों को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रशासन (Temple Administration) के द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार शिवलिंग पर श्रद्धालु 500 मिलीलीटर से ज्यादा जल नहीं चढ़ाएंगे और यह जल सिर्फ आरओ (RO) का होगा।
भस्म आरती के दौरान शिवलिंग को सूखे सूती कपड़े से पूरा ढका जाएगा, अभी तक शिवलिंग को आधा ढका जाता था। बेलपत्र और फूल पत्ती शिवलिंग के ऊपरी भाग पर ही चढ़ाएं जाएंगे ताकि शिवलिंग के पत्थर को प्राकृतिक हवा पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। साथ ही अभिषेक के लिए हर श्रद्धालु को 1.25 लीटर दूध या पंचामृत चढ़ाने की अनुमति होगी।

शिवलिंग पर घी, चीनी का पाउडर लगाने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन देसी खांड के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। नमी से बचाने के लिए गर्भ गृह में ड्रायर और पंखे लगाए जाएंगे। अभिषेक पूरा होने के बाद शिवलिंग की पूरी सफाई होगी और इसके बाद बिना जल के अन्य चीजों से पूजा होगी।
