मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने पत्रकार राघव बहल की याचिका की खारिज
नई दिल्ली, 23 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को समाचार वेबसाइट द क्विंट के संस्थापक और पत्रकार राघव बहल की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
Jan 23, 2023, 14:45 IST
|
![](https://www.newstodaynetwork.com/static/c1e/client/86272/downloaded/d3c3c7ffa1baa8950cd7bc5b81ff583f.jpg)
![मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने पत्रकार राघव बहल की याचिका की खारिज](https://www.newstodaynetwork.com/static/c1e/client/86272/downloaded/d3c3c7ffa1baa8950cd7bc5b81ff583f.jpg)
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है और याचिका समय से पहले है।
उन्होंने कहा, आरोप अभी सुनवाई के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। अपराध की आय का सृजन हुआ है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है और उक्त कारण से आज की याचिका अपरिपक्व है और खारिज की जाती है।
![](https://www.newstodaynetwork.com/static/c1e/static/themes/12/86272/3364/images/250x160-Haldwani-Portal-page-0001.jpg)
कोर्ट ने बहल के खिलाफ जारी लुकआउट सकरुलर (एलओसी) को रद्द करने से भी इनकार कर दिया।
ईडी ने बहल द्वारा लंदन में एक संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए लगभग 2.45 करोड़ रुपये के धन का खुलासा न करने के लिए आयकर विभाग द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की है।
![](https://www.newstodaynetwork.com/static/c1e/static/themes/12/86272/3364/images/IMG-20240504-WA0004.jpg)
2019 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
--आईएएनएस
सीबीटी
WhatsApp Group
Join Now