प्रदेश सरकार ने दी माल खरीद कर बेचने वालों को बड़ी राहत, अब देना होगा सिर्फ इतना जीएसटी

प्रदेश में माल खरीद कर बेचने वाले ट्रेडर्स (Traders) के लिए बड़ी राहत दी गई है। अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर (Additional Chief Secretary Commercial Tax) आलोक सिन्हा ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली 2020 जारी कर दी है। इसके तहत अब ट्रेडर्स को आधा प्रतिशत ही जीएसटी (GST) देना पड़ेगा। अभी तक
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प्रदेश सरकार ने दी माल खरीद कर बेचने वालों को बड़ी राहत, अब देना होगा सिर्फ इतना जीएसटी

प्रदेश में माल खरीद कर बेचने वाले ट्रेडर्स (Traders) के लिए बड़ी राहत दी गई है। अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर (Additional Chief Secretary Commercial Tax) आलोक सिन्हा ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली 2020 जारी कर दी है। इसके तहत अब ट्रेडर्स को आधा प्रतिशत ही जीएसटी (GST) देना पड़ेगा। अभी तक यह एक प्रतिशत देना होता था।
प्रदेश सरकार ने दी माल खरीद कर बेचने वालों को बड़ी राहत, अब देना होगा सिर्फ इतना जीएसटीकेंद्र के संशोधन के आधार पर इसे संशोधित (Revised) किया गया है। ट्रेडर्स को जीएसटी देने की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इसके साथ ही भविष्य में राज्य सरकार (State Government) द्वारा दिए जाने वाले समाधान योजना का लाभ भी दिया जा सकेगा। अभी तक इसका लाभ सर्विस सेवाओं में होटल और रेस्टोरेंट वालों को ही मिल रहा था, लेकिन अब इसका लाभ अन्य सर्विस (Service) के लोग भी ले सकेंगे।

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https://youtu.be/yEWmOfXJRX8

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