प्यार का इजहार ठुकराया तो किया बलात्कार, फिर यह मिली सजा

रुद्रपुर। पॉस्को न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने नाबालिग से बलात्कार करने वाले युवक को सात साल कैद व 46 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। आरोपी को सीधे जेल भेज दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बाजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 30 दिसंबर 2017 को ग्राम भौना इस्लामनगर निवासी अजय पुत्र बदलू उसकी कक्षा दस में पढ़ाई कर रही बेटी को स्कूल आते जाते तंग करता था तथा लव लैटर भी दिए। उसकी बेटी ने दुत्कार दिया तो अजय ने उसकी बेटी व उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोप था कि अजय ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी अश्लील क्लिपिंग बना ली। क्लिपिंग की आड़ में कई बार बलात्कार किया। इससे परेशान होकर उसकी बेटी ने जहर खा लिया। जिस पर मामला खुला। घटना की विवेचना उपनिरीक्षक बीना पपोला ने की। मेडिकल परीक्षण में दुराचार की पुष्टि होने पर अजय को एक फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विकास अग्रवाल ने बहस करके आरोप सिद्ध कर दिया। न्यायाधीश ने अजय को सात साल की कैद व अलग-अलग धाराओं में 46 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।