नाबालिग लड़की की शादी के आरोप में तीन को जेल


दोषी व्यक्तियों की पहचान कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के कंडक्टर एम. रविकुमार, मैसूर के पुजारी के.एन. चंद्रशेखर उर्फ के.एन. शास्त्री और राजेश्वर शास्त्री के रुप में हुई है। अदालत ने रविकुमार को तीन साल और दोनों पुजारियों को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी नाबालिग लड़की को 23 अक्टूबर 2017 को जबरन अपनी कार में ले गया था, जब वह बस का इंतजार कर रही थी। उसने श्रीरंगपटना शहर के गोसाई घाट के पास एक शेड में लड़की को जबरन मंगलसूत्र बांधा था। पुलिस ने कहा कि लड़की नाबालिग है ये जानते हुए पुजारियों ने शादी की रस्में निभाईं और आरोपी कंडक्टर की मदद की।

अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित कर दिया गया कि आरोपी ने शादी के बाद नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया और उसे धमकी दी थी।
--आईएएनएस
केसी/एएनएम