उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे विधायक कुलदीप सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
उन्नाव। उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की मौत मामले दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के लिए कहा है। दरअसल, इस प्रकरण में बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात दोषियों को मार्च माह में दस-दस साल की सजा हुई थी। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने अब इस मामले में 10 नवंबर को सुनवाई तय की है।

तीस हजारी कोर्ट ने सुनाई थी सजा
दरअसल, 9 अप्रैल 2018 को उन्नाव में पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। परिजन ने सेंगर और उसके साथियों पर उनकी हत्या का आरोप लगाया था। 8 माह पहले 12 मार्च को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव की दुष्कर्म पीड़ित के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने सेंगर को धारा 120 बी के तहत दोषी माना था, जबकि 4 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके अलावा तीस हजारी कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पिछले साल दिसंबर माह में कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

तीन साल पहले नाबालिग ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था
उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। दिल्ली कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर (53) को 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उसे मृत्यु तक जेल में रखने के आदेश दिए थे। सेंगर पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जा चुकी है।
कांग्रेस से बसपा-सपा में होते हुए भाजपा में आया कुलदीप
कुलदीप सेंगर की गिनती उत्तर प्रदेश के दलबदलू नेताओं में होती है। 4 बार से लगातार विधायक बन रहा कुलदीप कभी चुनाव नहीं हारा। उसने उन्नाव जिले की अलग-अलग सीटों से 3 बार चुनाव जीता। वह 2002 में पहली बार बसपा से सदर, 2007 में सपा से बांगरमऊ और 2012 में भगवंतनगर से चुनाव जीता था। 2017 में उसने भाजपा से बांगरमऊ सीट पर चुनाव जीता था। वर्तमान में यह सीट खाली होने के कारण यहां तीन नवंबर उप चुनाव के लिए वोटिंग हुई है।