
लखनऊ। सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद (Canceled) कर रामपुर की उनकी विधानसभा सीट स्वार रिक्त घोषित (Declared Vacant) कर दी गई। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना (Notification)जारी कर दी है। जिसके मुताबिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2019 को अब्दुल्ला आजम खां का चुनाव शून्य घोषित करते हुए उसे रद्द कर दिया था।
उच्च न्यायालय के आदेश पर किसी तरह के स्थगनादेश की सूचना नहीं आई है। ऐसे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तह अब्दुल्ला आजम खां का निर्वाचन 16 दिसंबर 2019 से विधि शून्य माना जाएगा। एवं अब्दुल्ला आजम खां को उसी तारीख से इसके लिए निरर्ह माना जाएगा। इस तरह सीट रिक्त है।