तमिलनाडु पुलिस ने महिला को घर से अगवा करने के आरोप में 9 लोगों को किया गिरफ्तार

चेन्नई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। पुलिस ने तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में एक महिला का उसके घर से अपहरण करने के आरोप में 15 सदस्यीय गिरोह से जुड़े नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल छह आरोपी फरार हैं।
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तमिलनाडु पुलिस ने महिला को घर से अगवा करने के आरोप में 9 लोगों को किया गिरफ्तार चेन्नई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। पुलिस ने तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में एक महिला का उसके घर से अपहरण करने के आरोप में 15 सदस्यीय गिरोह से जुड़े नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल छह आरोपी फरार हैं।

23 वर्षीय महिला, जिसे मंगलवार रात को गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया गया था, (जिसमें उसका प्रेमी भी शामिल था) को घंटों बाद मयिलादुथुराई पुलिस ने उनके चंगुल से छुड़ा लिया।

शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए, मयिलादुथुराई के पुलिस उपाधीक्षक (डीसीपी), एम वसंतराज ने कहा कि पुलिस ने घटना के तुरंत बाद गिरोह का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया था, जिसके बाद अपराधियों को ट्रैक किया गया, जिससे पीड़िता को बचाया जा सका।

पुलिस के मुताबिक, विग्नेश्वरन (31), जो अपनी दादी के साथ मयिलादुथुराई में रह रहा था, उसे महिला से प्यार हो गया था और दोनों रिलेशनशिप में थे।

हालांकि, पारिवारिक दबाव के बाद, महिला ने खुद को दूर कर लिया, जिससे विग्नेश्वरन बौखला गया और उसका पीछा करता रहा।

डीएसपी वसंतराज ने आईएएनएस को बताया कि विग्नेश्वरन ने पहले 12 जुलाई को महिला का अपहरण करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने हस्तक्षेप कर उसे बचा लिया।

मंगलवार को विग्नेश्वरन अपने 14 साथियों के साथ मेन गेट का दरवाजा तोड़कर पीड़िता के घर में घुस गया और उसका अपहरण कर लिया।

हालांकि, परिवार ने तुरंत पुलिस को फोन किया, जो हरकत में आई।

पुलिस अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि उन्होंने पहले सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि गिरोह में 15 सदस्य थे और उनमें से एक का मोबाइल नंबर भी मिला।

कोयंबटूर सीमा पर विक्रवंडी टोल प्लाजा पर पुलिस ने महिला के साथ आरोपी को पकड़ लिया।

पुलिस ने विग्नेश्वरन और उसके साथियों को गिरफ्तार किया और उन पर धारा 307 (हत्या का प्रयास), 366 (अपहरण), 506 (आपराधिक धमकी), 148 (दंगा करना और घातक हथियारों से लैस), 324 (घातक हथियारों से चोट पहुंचाना), 294 बी (दुरुपयोग), 454 (अतिचार), भारतीय संहिता और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप दर्ज किया गया है।

--आईएएनएस

एचके/एसकेके