सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसल ब्रदर्स को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, 25 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत अन्य दोषियों को राज्य की एक पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी सजा को सात साल से घटाकर आठ महीने करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
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नई दिल्ली, 25 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत अन्य दोषियों को राज्य की एक पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी सजा को सात साल से घटाकर आठ महीने करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।

लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) वी.के. सक्सेना ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने और आरोपियों के खिलाफ सात साल तक मुकदमा चलाने की मांग को मंजूरी दे दी थी।

8 नवंबर, 2021 को दिल्ली की एक अदालत ने सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं को सात साल की जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 2,25,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

बाकी पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पिछले साल 18 जुलाई को, पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने अनूप सिंह को छोड़कर अंसल दिनेश चंद्र शर्मा और पीपी बत्रा के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 409, 201 और 120बी के तहत पारित सजा के आदेश को बरकरार रखा, क्योंकि उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

निम्नलिखित तारीख में, अदालत ने सजा पर आदेश पारित किया और सात साल की सजा को पहले से ही आठ महीने और 12 दिनों की अवधि तक कम कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा था, हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं (एवीयूटी)। कई लोगों की जान चली गई, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि दंड नीति प्रतिशोध के बारे में नहीं है। हमें उनकी (अंसलों) उम्र पर विचार करना होगा। आपने कष्ट उठाया है, लेकिन उन्होंने भी झेला है

एसोसिएशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजडी (एवीयूटी) ने भी सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सजा बढ़ाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।

याचिका में कहा गया है कि जिला न्यायाधीश यह विचार करने में विफल रहे हैं कि छेड़छाड़ का अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है, क्योंकि यह पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करता है।

दलील में कहा गया है कि सत्र अदालत यह विचार करने में विफल रही कि यह एक ऐसा मामला है जो आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े पैमाने पर जनता के विश्वास को चकनाचूर कर देता है और इसके लिए अधिकतम सजा की आवश्यकता है, ताकि यह उन लोगों के लिए एक निवारक के रूप में काम करे जो भविष्य में अदालती रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने का सपना भी देखते हैं।

याचिका में कहा गया है, अंसल बद्र्स ने मुख्य मामले में उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की।

59 पीड़ितों के परिवारों के लिए, नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति, जिन्होंने अपने दो किशोर बच्चों को खो दिया था, ने 30 जून, 1997 को एवीयूटी का गठन किया था।

--आईएएनएस

पीके/एएनएम