नौकरी के लिए भेदभावपूर्ण विज्ञापन जारी करने पर न्यू जर्सी की फर्म पर जुर्माना

न्यूयॉर्क, 24 मई (आईएएनएस)। न्यूजर्सी की एक आईटी फर्म पर नौकरी के लिए भेदभावपूर्ण विज्ञापन निकालने पर 25,500 डॉलर का जुर्मानाा लगाया गया है। केफोर्स टेक एलएलसी के रूप में काम करने वाली इन्फोसॉफ्ट सॉल्यूसंश इंक नामक आईटी भर्ती और अनुबंध कंपनी, ने जुलाई 2021 और अगस्त 2021 के बीच छह भेदभावपूर्ण नौकरी के विज्ञापन पोस्ट करके आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम (आईएनए) का उल्लंघन किया।
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न्यूयॉर्क, 24 मई (आईएएनएस)। न्यूजर्सी की एक आईटी फर्म पर नौकरी के लिए भेदभावपूर्ण विज्ञापन निकालने पर 25,500 डॉलर का जुर्मानाा लगाया गया है। केफोर्स टेक एलएलसी के रूप में काम करने वाली इन्फोसॉफ्ट सॉल्यूसंश इंक नामक आईटी भर्ती और अनुबंध कंपनी, ने जुलाई 2021 और अगस्त 2021 के बीच छह भेदभावपूर्ण नौकरी के विज्ञापन पोस्ट करके आप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम (आईएनए) का उल्लंघन किया।

न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के सहायक अटार्नी जनरल क्रिस्टन क्लार्क ने कहा, जब नियोक्ता केवल एक निश्चित देश के आवेदकों या जिन्हें अस्थायी वीजा की आवश्यकता होती है, के लिए नौकरियों का विज्ञापन करते हैं, तो वे अन्य सभी पात्र श्रमिकों को हतोत्साहित करते हैं और उन्हें उचित अवसर से वंचित करते हैं।

विभाग की जांच ने निर्धारित किया कि इंफोसॉफ्ट के विज्ञापनों में केवल गैर-अमेरिकी नागरिकों से आवेदन मांगे गए थे, जिन्हें वीजा प्रायोजन की आवश्यकता थी, या जिनके पास पहले से ही रोजगार-आधारित अस्थायी वीजा था। छह विज्ञापनों में से एक में उम्मीदवारों को भारत से होना भी आवश्यक था।

ऐसा करने में, कंपनी ने शरणार्थी, वैध स्थायी निवासी, अमेरिकी नागरिक को बिना प्रायोजन के काम करने की अनुमति से रोक दिया।

निपटान का भुगतान करने के अलावा, इन्फोसॉफ्ट को अब आईएनए की आवश्यकताओं पर अपने भर्तीकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, अपनी रोजगार नीतियों को संशोधित करने और विभागीय निगरानी और रिपोटिर्ंग आवश्यकताओं के अधीन होने की आवश्यकता होगी।

क्लार्क ने कहा, नागरिक अधिकार प्रभाग राष्ट्रीय मूल या नागरिकता की स्थिति के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा, और इन गैरकानूनी भेदभावपूर्ण बाधाओं को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आईएनए के भेदभाव-विरोधी प्रावधान को लागू करने के लिए नागरिक अधिकार प्रभाग का आप्रवासी और कर्मचारी अधिकार अनुभाग (आईईआर) जिम्मेदार है।

अन्य बातों के अलावा, कानून नागरिकता की स्थिति और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भर्ती या शुल्क के लिए रेफरल में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

आईएनए का भेदभाव-विरोधी प्रावधान आम तौर पर नियोक्ताओं को उनकी नागरिकता की स्थिति या राष्ट्रीय मूल के आधार पर श्रमिकों को भर्ती करने या काम पर रखने से मना करने से रोकता है।

--आईएएनएस

सीबीटी