गुजरात प्रदूषण पैनल की कार्यप्रणाली से सीएजी असंतुष्ट

गांधीनगर, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो (जीपीसीबी) पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, न केवल औद्योगिक क्षेत्र में, बल्कि शहरों में और यहां तक कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और वायु गुणवत्ता स्तर को बनाए रखने में विफल रहने के लिए इसकी खिंचाई की है।
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गुजरात प्रदूषण पैनल की कार्यप्रणाली से सीएजी असंतुष्ट गांधीनगर, 22 सितम्बर (आईएएनएस)। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो (जीपीसीबी) पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, न केवल औद्योगिक क्षेत्र में, बल्कि शहरों में और यहां तक कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और वायु गुणवत्ता स्तर को बनाए रखने में विफल रहने के लिए इसकी खिंचाई की है।

रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को विधानसभा में पेश किया गया कि, आरा मिल, प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योग (जल, वायु, मिट्टी, शोर) और वाणिज्यिक होटल आने के साथ-साथ प्राकृतिक जल निकायों या स्थलीय क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट का निर्वहन शामिल है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र थोल वन्यजीव अभयारण्य की तरह, सरकार को संभावित रामसर स्थल के रूप में अपनी पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता (एएक्यू) की नियमित निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करना है।

आलोचनात्मक टिप्पणियों में सीएजी ने कहा है कि, जीपीसीबी आदतन चूककर्ता इकाइयों से प्राप्त धन का उपयोग करने में धीमा है। पर्यावरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इसमें उत्सर्जन भार और स्टैक उत्सर्जन पर डेटा शामिल नहीं है, इस प्रकार पर्यावरण लेखा परीक्षा योजना के उद्देश्य को विफल कर रहा है। राज्य में समय के साथ कई गुना नीतिगत हस्तक्षेप का अभाव है। मानव संसाधन में काफी कमी आई है जिससे निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जीपीसीबी अपर्याप्त कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के साथ चलाया जाता है, और जैसा कि सरकार ने 223 पदों को समाप्त कर दिया, मार्च 2021 तक, स्वीकृत शक्ति 503 है और उसके मुकाबले 2008 से 105 पद खाली थे। यह बोर्ड के रूप में भी आता है। खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत 30,964 उद्योगों, 42,563 स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों, 34 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों, 21 सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं और 32 उपचार/भंडारण/निपटान सुविधाओं की निगरानी करने का कर्तव्य है।

--आईएएनएस

केसी/एएनएम