कोयंबटूर कार विस्फोट मामला : मद्रास हाईकोर्ट ने आरोपियों के इलाज की जानकारी मांगी

चेन्नई, 16 मार्च (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु कारागार विभाग को कोयंबटूर कार विस्फोट मामले के आरोपी मोहम्मद असरुद्दीन को दिए गए उपचार का विवरण पेश करने का निर्देश दिया है।
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चेन्नई, 16 मार्च (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु कारागार विभाग को कोयंबटूर कार विस्फोट मामले के आरोपी मोहम्मद असरुद्दीन को दिए गए उपचार का विवरण पेश करने का निर्देश दिया है।

असरुद्दीन के पिता मोहम्मद यूसुफ ने यह कहते हुए अदालत का रुख किया था कि उनके बेटे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अपनी हिरासत में बेरहमी से पीटा था और वह चाहता था कि अदालत उसे उचित चिकित्सा उपचार पर आदेश पारित करे।

जस्टिस एम. सुंदर और निर्मल कुमार की खंडपीठ ने सेंट्रल जेल, पुझाल, चेन्नई को निर्देश दिया कि वह जेल में अभियुक्तों को दिए गए उपचार का विवरण प्रदान करे।

अदालत ने एनआईए को यूसुफ द्वारा दायर याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का भी निर्देश दिया कि उनके बेटे को कुलीन एजेंसी की हिरासत में बेरहमी से पीटा गया था और चोट के निशान थे।

23 अक्टूबर, 2022 को संगमेश्वर मंदिर, उक्कड़म, कोयम्बटूर के पास एक कार विस्फोट हुआ, जिसमें 29 वर्षीय जमशीन मुबीन की जलकर मौत हो गई। कार विस्फोट दीपावली की पूर्व संध्या पर हुआ और पुलिस और एनआईए ने एक जांच शुरू की, जिसमें एक साजिश का पता चला और एजेंसी ने असरुद्दीन सहित पूरे तमिलनाडु से कई लोगों को गिरफ्तार किया।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम