किंगफिशर का नॉन-अल्कोहलिक माल्ट ड्रिंक काबोर्नेटेड फ्रूट बेवरेज, 28 प्रतिशत जीएसटी के योग्य: एएआर

बेंगलुरू, 21 सितम्बर (आईएएनएस)। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड को झटका देते हुए जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की कर्नाटक पीठ ने माना है कि उसका किंगफिशर रेडलर नॉन-अल्कोहलिक माल्ट ड्रिंक एक काबोर्नेटेड पेय फ्रूट ड्रिंक है। इस प्रकार पेय पदार्थ पर 12 फीसदी सेस के साथ 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।
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किंगफिशर का नॉन-अल्कोहलिक माल्ट ड्रिंक काबोर्नेटेड फ्रूट बेवरेज, 28 प्रतिशत जीएसटी के योग्य: एएआर बेंगलुरू, 21 सितम्बर (आईएएनएस)। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड को झटका देते हुए जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की कर्नाटक पीठ ने माना है कि उसका किंगफिशर रेडलर नॉन-अल्कोहलिक माल्ट ड्रिंक एक काबोर्नेटेड पेय फ्रूट ड्रिंक है। इस प्रकार पेय पदार्थ पर 12 फीसदी सेस के साथ 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।

यूबी, जिसने 2018 में बीयर के गैर-मादक विकल्प के रूप में किंगफिशर रेडलर पेश किया था, ने 2020 में एएआर से संपर्क किया था, उत्पाद को गैर-मादक पेय के तहत ब्रैकेट में लाने की मांग की थी।

आवेदक ने प्रस्तुत किया था कि अल्कोहल बियर उत्पाद जौ माल्ट से बने होते हैं और इसमें 1.2 से 1.8 प्रतिशत अल्कोहल मात्रा (एबीवी) होता है, उनके उत्पाद जो जौ माल्ट से भी प्राप्त होते हैं, में कम चीनी सामग्री के अलावा 0 प्रतिशत एबीवी होता है। यह उत्पाद विभिन्न फलों के स्वाद वाले प्रकारों में उपलब्ध है। आवेदक ने दूसरों के बीच यह भी प्रस्तुत किया था कि उत्पाद काबोर्नेटेड फलों के पेय जैसे पेटा की बोतलों में उपलब्ध नहीं है।

एएआर ने नोट किया कि गैर-मादक के रूप में वर्गीकृत होने के लिए, माल्ट पेय में अल्कोहल की मात्रा 5 प्रतिशत से कम होनी चाहिए। हालांकि, आवेदक के उत्पाद में 0 प्रतिशत एबीवी है, जो इसे काबोर्नेटेड पेय टैरिफ शीर्षक के तहत लाता है, जिस पर 28 प्रतिशत जीएसटी और 12 प्रतिशत उपकर लगता है।

14 सितंबर के अपने आदेश में, एएआर कर्नाटक बेंच ने फैसला सुनाया: उत्पाद किंगफिशर रेडलर के अलग-अलग प्रकार हैं और सभी प्रकार के फलों के पेय के काबोर्नेटेड पेय के रूप में वर्गीकरण योग्य हैं, सभी टैरिफ शीर्ष 2202 99 90 के तहत आते हैं। इसलिए इसपर नोटिफिकेशन नंबर 1/2017-12बी की अनुसूचि 4 के तहत 12 प्रतिशत सेस के साथ 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

--आईएएनएस

आरएचए/एएनएम