एससी कॉलेजियम ने की हाईकोर्ट के 7 जजों के तबादले की सिफारिश, जस्टिस कारियल लिस्ट में नहीं

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की, लेकिन प्रस्ताव में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निखिल एस. कारियल का नाम शामिल नहीं है, जिनके पटना उच्च न्यायालय में प्रस्तावित स्थानांतरण का राज्य उच्च न्यायालय के वकीलों ने कड़ा विरोध किया था।
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एससी कॉलेजियम ने की हाईकोर्ट के 7 जजों के तबादले की सिफारिश, जस्टिस कारियल लिस्ट में नहीं नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की, लेकिन प्रस्ताव में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निखिल एस. कारियल का नाम शामिल नहीं है, जिनके पटना उच्च न्यायालय में प्रस्तावित स्थानांतरण का राज्य उच्च न्यायालय के वकीलों ने कड़ा विरोध किया था।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 24 नवंबर को हुई अपनी बैठक में उच्च न्यायालयों के सात न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है।

बयान के अनुसार, न्यायमूर्ति वी.एम. वेलुमणि को मद्रास उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में, न्यायमूर्ति डी. रमेश को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती को तेलंगाना उच्च न्यायालय से कर्नाटक उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति डॉ. डी. नागार्जुन तेलंगाना उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति टी. राजा मद्रास उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी को तेलंगाना उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया है।

इससे पहले एक सूत्र के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजा को राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी, जबकि न्यायमूर्ति कारियल और अभिषेक रेड्डी को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया था। गुजरात और तेलंगाना उच्च न्यायालयों में वकीलों ने विरोध किया था।

--आईएएनएस

केसी/एएनएम