एचएआरईआरए ने जाली दस्तावेजों को लेकर एजेंट विनीत का रेरा पंजीकरण रद्द किया

गुरुग्राम, 17 मार्च (आईएएनएस)। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचएआरईआरए), गुरुग्राम ने रियल एस्टेट एजेंट विनीत केजरीवाल का रेरा पंजीकरण रद्द कर दिया है, क्योंकि यह पाया गया कि पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली थे।
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गुरुग्राम, 17 मार्च (आईएएनएस)। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचएआरईआरए), गुरुग्राम ने रियल एस्टेट एजेंट विनीत केजरीवाल का रेरा पंजीकरण रद्द कर दिया है, क्योंकि यह पाया गया कि पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जाली थे।

एचएआरईआरए (हरेरा) ने इस संबंध में शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच भी की है। रेरा अधिनियम 2016 में यह अनिवार्य है कि रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करने के लिए रेरा पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदक को व्यावसायिक कार्यालय स्थान - स्वयं के स्वामित्व या किराए पर - जैसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि आवेदन करते समय जिला राजस्व विभाग द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है।

इस संबंध में एजेंट, विनीत केजरीवाल ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से दस्तावेजों को जाली बना दिया, जो गंभीर अपराध है और जारी करने वाले प्राधिकरण एचएआरईआरए, गुरुग्राम द्वारा पंजीकरण संख्या या प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। आदेश में कहा- शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि एजेंट विनीत केजरीवाल ने शिकायतकर्ता की कंपनी से संबंधित कार्यालय परिसर को हरेरा, गुरुग्राम में फर्जी दस्तावेजों, किराए के समझौते और कार्यालय के पते के प्रमाण के रूप में अवैध रूप से पंजीकृत कराया था। जांच के दौरान, प्राधिकरण ने पाया कि अधिनियम 2016 के उल्लंघन में रेरा पंजीकरण प्राप्त करने में एजेंट की स्पष्ट दुर्भावना थी।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 7 और 9 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार: यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि पंजीकरण को रियल एस्टेट एजेंट द्वारा गलत बयानी या धोखाधड़ी के माध्यम से सुरक्षित किया गया है, तो प्राधिकरण पंजीकरण को रद्द कर सकता है या उसे निलंबित कर सकता है। प्राधिकरण ने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। रेरा के तीन हितधारक - प्रमोटर, आवंटी और एजेंट - अधिनियम 2016 में दिए गए शासनादेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

--आईएएनएस

केसी/एएनएम