इस्लामाबाद में न्यायिक परिसर के बाहर लाइव कवरेज पर प्रतिबंध लगा, इमरान सुनवाई के लिए पहुंचेंगे

इस्लामाबाद, 18 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) ने शनिवार को इस्लामाबाद न्यायिक परिसर के बाहर होने वाले कार्यक्रमों की लाइव कवरेज पर रोक लगा दी, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान अदालत की सुनवाई के लिए पहुंचेंगे।
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इस्लामाबाद, 18 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) ने शनिवार को इस्लामाबाद न्यायिक परिसर के बाहर होने वाले कार्यक्रमों की लाइव कवरेज पर रोक लगा दी, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान अदालत की सुनवाई के लिए पहुंचेंगे।

डॉन रिपोर्ट ने एक बयान के हवाले से कहा कि पेमरा ने इमरान के जमान पार्क स्थित आवास के बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं और कानून प्रवर्तन कर्मियों के बीच हुई झड़पों का जिक्र करते हुए कहा कि इसने चिंता के साथ देखा कि सैटेलाइट टीवी चैनल हिंसक भीड़, पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर हमले के लाइव फुटेज और इमेज दिखा रहे थे।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई समर्थकों और कानून प्रवर्तन कर्मियों के बीच दो दिनों तक चले संघर्ष के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि कानून प्रवर्तन कर्मियों ने अदालत द्वारा आदेशित गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने की कोशिश की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, कहा गया है कि लाहौर में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच हालिया गतिरोध के दौरान बिना किसी संपादकीय निरीक्षण के टीवी पर फुटेज या इमेज देखे गए, जिसमें हिंसक भीड़ ने पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं भीड़ ने बिना हथियार वाले पुलिसकर्मियों को घायल किया और पुलिस वाहनों को आग लगा दी।

विभिन्न सैटेलाइट टीवी चैनलों पर इस तरह के फुटेज के लाइव प्रसारण ने दर्शकों और पुलिस के बीच अराजकता और दहशत पैदा कर दी। डॉन की खबर के मुताबिक, भीड़ की इस तरह की सक्रियता न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरे में डालती है, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों और जीवन को भी असुरक्षित बनाती है।

--आईएएनएन

एफजेड/एएनएम