आईएस की वीवीआईपी के काफिले को निशाना बनाने की थी योजना

कोलकाता, 24 जनवरी (आईएएनएस) । मध्य प्रदेश के खंडवा से 9 दिसंबर, 2022 को कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल द्वारा गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट (आईएस) का सदस्य अब्दुल रकीब कुरैशी की वीवीआईपी के काफिले पर हमले करने की योजना थी।
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आईएस की वीवीआईपी के काफिले को निशाना बनाने की थी योजना कोलकाता, 24 जनवरी (आईएएनएस) । मध्य प्रदेश के खंडवा से 9 दिसंबर, 2022 को कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल द्वारा गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट (आईएस) का सदस्य अब्दुल रकीब कुरैशी की वीवीआईपी के काफिले पर हमले करने की योजना थी।

कुरैशी के कब्जे से एक पेन-ड्राइव बरामद की गई, जिसमें कुछ फाइलें थीं, जिनमें देश की कुछ शीर्ष राजनीतिक हस्तियों की तस्वीरें और उनका विवरण था।

पेन-ड्राइव में इन वीवीआईपी के आवासों के स्थानों के विवरण, सुरक्षा व्यवस्था का विवरण जैसे उनके काफिले में वाहनों की संख्या, उनसे जुड़े सुरक्षा कर्मियों की संख्या और सुरक्षा कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों की प्रकृति आदि सभी जानकारी शामिल थी।

हालांकि, सुरक्षा कारणों से एसटीएफ के अधिकारी उन वीवीआईपी के नाम गुप्त रखे हुए हैं, जिनकी तस्वीर और अन्य विवरण उनके पेन ड्राइव से बरामद किए गए थे।

एसटीएफ के अधिकारियों ने कुरैशी और उसके दो साथियों मोहम्मद सद्दाम और सैयद अहमद से लंबी पूछताछ के साथ-साथ ओपन-ड्राइव से प्राप्त फाइल से यह भी जानकारी प्राप्त की है कि गिरफ्तार तीनों आरोपी गणतंत्र दिवस समारोह से पहले कुछ बड़ी योजना बना रहे थे।

तीनों से पूछताछ से एसटीएफ को यह पता चला है कि आईएस भारत सरकार को यह संदेश देना चाहता था कि अगर देश की सुरक्षा एजेंसियां भारत में आईएस के हमदर्दो के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं करती हैं तो वे चुप नहीं रहेंगे।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, कुरैशी को पहले भी दो बार गिरफ्तार किया गया था, पहले 2009 में और फिर 2014 में। 2009 में कुरैशी को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिर से 2014 में, उसे तालिबान के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

2019 में जेल से रिहा होने के बाद वह युवाओं का ब्रेनवॉश करने और आतंकी संगठन में शामिल करने के लिए सोशल मीडिया में सक्रिय हो गया।

अब्दुल रकीब कुरैशी, मोहम्मद सद्दाम और सैयद अहमद वर्तमान में एसटीएफ की हिरासत में हैं और उन्हें दो फरवरी को फिर से कोलकाता की एक निचली अदालत में पेश किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीके/एसकेके