अयोध्या : धर्म परिवर्तन मामले में वांछित व्यक्ति मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

अयोध्या, 21 सितंबर (आईएएनएस)। अनुसूचित जाति (एससी) के एक व्यक्ति द्वारा अयोध्या में दर्ज कराए गए अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में वांछित एक व्यक्ति को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया था।
 | 
अयोध्या : धर्म परिवर्तन मामले में वांछित व्यक्ति मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार अयोध्या, 21 सितंबर (आईएएनएस)। अनुसूचित जाति (एससी) के एक व्यक्ति द्वारा अयोध्या में दर्ज कराए गए अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में वांछित एक व्यक्ति को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया था।

अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रशांत वर्मा ने कहा कि मंगलवार को मुठभेड़ कैंट थाना क्षेत्र के तिल वाली मस्जिद के पास हुई। आरोपी निसार उर्फ राजू की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी।

उन्होंने कहा कि आरोपी ने भागने की कोशिश की और रुकने के लिए कहने पर अपनी मोटरसाइकिल बांधा रोड की ओर बढ़ा दी और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा चलाई गईं दो गोलियां पुलिस वाहन को लगीं, जिसमें कर्मी बाल-बाल बच गए और फिर जवाबी फायरिंग की।

एसएसपी ने कहा कि आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए अयोध्या जिला अस्पताल ले जाया गया।

वर्मा ने कहा कि आरोपी एक महीने पहले अयोध्या थाना क्षेत्र के हैवतपुर गांव निवासी जगवीर कोरी द्वारा दर्ज मामले में वांछित था।

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर उसकी पिटाई भी की गई।

अयोध्या कोतवाली थाना प्रभारी अश्विनी पांडे ने कहा कि प्राथमिकी आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने), 504 (अपमान करने), 506 (आपराधिक धमकी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार की धारा 3/2 (5) के तहत दर्ज की गई थी।

साथ ही उनके खिलाफ यूपी प्रोहिबिशन ऑफ गैर-कानूनी धर्मातरण कानून की धारा 3/5(1) भी लगाई गई थी।

पांडे ने कहा कि आरोपी की पिछली आपराधिक पृष्ठभूमि थी और उसके खिलाफ हाल के दिनों में हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने के मामले दर्ज किए गए थे।

--आईएएनएस

एसजीके